योगी सरकार का बड़ा फैसला, NCR के जिलों में 1 अक्टूबर से बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। कहा है कि इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाएगा।
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No PUC-No Fuel: दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एक अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। इसके तहत करीब 1,041 पेट्रोल पंपों पर यह 'नो प्रदूषण प्रमाणपत्र, नो फ्यूल' (No PUC, No Fuel) व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बाद कदम माना जा रहा है।
बिना वैध PUC के नहीं मिलेगा तेल
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाई लेवल मीटिंग के बाद यूपी सरकार ने यह फैलसा लिया है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर के अंतर्गत आने वाले (गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली) जिलों में बिना वैध 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र' (PUC) वाले वाहनों को पंपों पर तेल नहीं मिलेगा।
1,041 पेट्रोल पंपों लागू होगा व्यवस्था
बताया जा रहा है कि यूपी सरकार द्वारा जारी बयान में कहा कि 'नो प्रदूषण प्रमाणपत्र, नो फ्यूल' (No PUC, No Fuel) व्यवस्था जिले के सभी 1,041 पेट्रोल पंपों पर लागू होगा। वहीं, यह भी कहा गया है कि सरकार 'नया सफर' योजना के तहत पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को क्रमबद्ध तरीके से हटाने पर काम कर रही है।
पलूशन कम करने का लक्ष्य
बताया जा रहा है कि यूपी सरकार इस साल दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को 30 से 35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत इस फैसले को लिया गया है। सरकर ने संबंधित सभी विभागों को इस मामले में निर्देश भी जारी कर दिया है।