अपडेटेड 1 July 2025 at 08:08 IST
दिल्ली सरकार ने आज से राजधानी में प्रदूषण पर सबसे कड़ा प्रहार करते हुए एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) व्हीकल्स के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इसके तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को अब न तो पेट्रोल-डीजल मिलेगा और न ही उन्हें सड़कों पर चलने दिया जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और वाहन की जब्ती तक की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी होगी, उन्हें आज से जब्त किया जाएगा।
इस नए नियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीमें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेंगी।
सबसे पहले जान लीजिए क्या है नियम
कैसे होगी गाडि़यों की पहचान?
सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम लगा दिया है। इसमें लगे हाई-रेजोल्यूशन कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर यह पता लगाएंगे कि वाहन निर्धारित उम्र सीमा में आता है या नहीं। यदि वाहन प्रतिबंधित श्रेणी में पाया गया, तो पेट्रोल पंप पर ही सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाएगी और पेट्रोल या डीजल देने से मना किया जाएगा। वाहन को वहीं पर फौरन जब्त किया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि पहली बार पकड़े जाने पर वाहन मालिक को एक अवसर दिया जाएगा। वह जुर्माना भरकर वाहन छुड़ा सकते हैं। लेकिन दोबारा उल्लंघन पर स्थायी जब्ती तय है।
पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल की तैनाती
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थानों से संवेदनशील पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि वाहन मालिक और पेट्रोल पंप ऑपरेटर के बीच किसी तरह का विवाद न हो। संयुक्त आयुक्त (ट्रैफिक) अजय चौधरी के अनुसार, "हमने उन पेट्रोल पंपों की पहचान की है जहां 24 घंटे पुलिस की जरूरत है। इसके अलावा उन लोकेशनों को भी चिह्नित किया गया है, जहां एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के आने की संभावना अधिक है।"
पेट्रोल पंप ऑपरेटरों पर भी नजर
यदि किसी पेट्रोल पंप पर नियमों की अवहेलना होती है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी ऑपरेटरों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी किया गया है जिसमें उनके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
CNG वाहनों को फिलहाल राहत
फिलहाल यह नियम केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू है। CNG वाहन, भले ही 15 साल पुराने क्यों न हों, इस दायरे से बाहर रखे गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की भविष्य की रणनीति में CNG वाहनों को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने बताया कि "1 जुलाई से हमारा पूरा फोकस 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर है। CNG को अभी छूट दी गई है।"
इन एजेंसियों की भागीदारी?
इस योजना को लागू करने में कई एजेंसियां शामिल हैं जिनमें कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग, एमसीडी (नगर निगम) और दिल्ली पुलिस-ट्रैफिक पुलिस हैं।
पब्लिश्ड 1 July 2025 at 08:08 IST