अपडेटेड 9 August 2024 at 17:39 IST

SC से जमानत मिलने के बाद भी क्यों नहीं हो रही मनीष सिसोदिया की रिहाई, कौन है DR? जिसका हो रहा इंतजार

मनीष सिसोदिया की रिहाई के लिए तिहाड़ जेल में डिस्पैच राइडर (DR) का इंतजार हो रहा है। DR के तिहाड़ पहुंचने के करीब 1 से दो घंटे बाद मनीष सिसौदिया बाहर आ जाएंगे।

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Manish Sisodia Bail
क्यों नहीं हो रही मनीष सिसोदिया की रिहाई? | Image: Republic

Manish Sisodia Bail: आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए शुक्रवार का दिन बहुत खास है, क्योंकि करीब डेढ़ साल बाद मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने हुए कुछ शर्तें भी लगाई है। AAP ने कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया है। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी मनीष सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आए हैं।

मनीष सिसोदिया की रिहाई के लिए तिहाड़ जेल में डिस्पैच राइडर (DR) का इंतजार हो रहा है। DR एक सरकारी कर्मचारी होता है। कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेकर DR ही जेल आएगा। आसान शब्दों में कहें तो डिस्पैच राइडर एक संदेशवाहक होता है, जो संदेश या पैकेज पहुंचाता है। अभी तक DR तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा है। डिस्पैच राइडर के तिहाड़ पहुंचने के करीब 1 से दो घंटे बाद मनीष सिसौदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। 

राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा बेल ऑर्डर

कोर्ट के सिसोदिया को जमानत देने के बाद ED और CBI की तरफ से मांग की गई कि जमानत के बाद सिसोदिया सीएम ऑफिस ना जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसी के साथ उनका तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। अब इसके बाद बेल ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा। जहां जमानत की राशि भरी जाएगी। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल आर्डर तिहाड़ जाएगा। जहां कागजी कार्रवाई के बाद वो जेल से बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर एक में बंद है। 

इन शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को CBI और ED दोनों मामले में जमानत दी है। इसके लिए कोर्ट ने ट्रायल में देरी को मुख्य आधार माना है और प्री-ट्रायल हिरासत को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। हालांकि अपने फैसले में कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। जिसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते। सबसे बड़ी ये शर्त है कि उन्हें हर सोमवार थाने में हाजिरी लगानी होगी। कोर्ट ने AAP नेता को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी है। इसके अलावा सिसोदिया को दो श्योरिटी भी जमा करानी होगी।

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पहले CBI फिर ED ने किया गिरफ्तार

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी, 2023 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई थी। इसके बाद ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। धनशोधन का यह मामला CBI की FIR से जुड़ा था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उनके पास शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार था। सिसोदिया ने जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 9 August 2024 at 17:23 IST