अपडेटेड 7 September 2024 at 18:25 IST

एल एल मिश्रा हत्याकांड: दोषियों की अपीलों पर नवंबर में सुनवाई करेगा दिल्ली उच्च न्यायालय

Delhi News: अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई और स्थगित नहीं की जाएगी।

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Woman Can't Be Held Responsible For Lover's Suicide If Relationship Ends
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Unsplash

Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह 1975 में बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले पूर्व रेल मंत्री एल. एन. मिश्रा की हत्या के मामले में दोषियों की अपील पर नवंबर में सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने अपीलों को 29 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और चार दोषियों तथा सीबीआई के वकीलों से अपना सारांश दाखिल करने को कहा।

चार दोषियों - संतोषानंद, सुदेवानंद, गोपालजी और वकील रंजन द्विवेदी - ने हत्या के लिए अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील दायर की हैं।

अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई और स्थगित नहीं की जाएगी।

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पीठ ने कहा, “अपीलकर्ताओं की ओर से स्थगन का अनुरोध किया गया है। वर्तमान मामले से संबंधित घटना वर्ष 1975 में हुई थी, और इस मामले में बड़ी संख्या में गवाहों को भी पेश किया गया था, यह देखते हुए अपील सुनवाई के योग्य हैं।”

पीठ ने तीन सितंबर के अपने आदेश में कहा, “अपील 29 नवंबर, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएं। उक्त तिथि तक, सभी वकील अपना सारांश और निर्णय दाखिल करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मामलों में कोई और स्थगन नहीं दिया जाएगा।”

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कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एल. एन. मिश्रा समस्तीपुर में हुए ग्रेनेड विस्फोट में गंभीर रूप के घायल हो गए थे, जहां वह दो जनवरी, 1975 को ब्रॉड गेज लाइन के उद्घाटन के लिए गए थे।

उन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर से दानापुर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां तीन जनवरी, 1975 को उनकी मौत हो गई।

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Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 7 September 2024 at 18:25 IST