गुरुग्राम : नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल की कैद

गुरुग्राम की एक अदालत ने 2021 में एक किशोरी से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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court hammer
20 साल की कैद | Image: AI Photo (सांकेतिक फोटो)

गुरुग्राम की एक अदालत ने 2021 में एक किशोरी से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, 17 फरवरी 2021 को एक व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि शिकायत के आधार पर डीएलएफ फेज-1 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच के दौरान किशोरी का पता लगा लिया गया।

पुलिस के मुताबिक, किशोरी का मेडिकल कराया गया, जिसमें उसके साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं। उसने बताया कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मूल निवासी फुरकान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ने मामले की गहन जांच की और अदालत के समक्ष सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह पेश किए।

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गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, “दायर किए गए आरोपपत्र, पुलिस द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों और गवाहों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर अदालत ने शनिवार को आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई।”

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Published By:
 Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड