'गैस चैंबर' बनी दिल्ली, CAQM ने पांच कड़े एक्शन प्वाइंट किए लागू, ट्रक बैन, निर्माण बंद, स्कूल हाइब्रिड... बाहर निकलने से पहले जरूर पढ़ें
CAQM ने GRAP‑4 के तहत 5 कड़े एक्शन पॉइंट्स लागू किए हैं। जिसमें ट्रक बैन, भारी डीजल वाहन पर भी रोक, स्कूलों में हाइब्रिड मोड और कई आपातकालीन उपाय शामिल हैं।
- भारत
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CAQM strict Action Points in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में प्रदूषण से हालात और खराब होते जा रहे हैं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक इस वक्त दिल्ली का AQI 450 को पार कर गया है। इसी कारण GRAP‑4 (गंभीर प्लस) लागू किया गया है। इस चरण में 5 कड़े उपायों की घोषणा की गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
दिल्ली में GRAP‑4, पांच एक्शन पॉइंट्स लागू
1. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन
दिल्ली में सिर्फ जरूरी वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को ही आने की इजाजत है, इनको छोड़कर सभी ट्रकों के प्रवेश पर बैन रहेगा। इनके अलावा, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और डीजल ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है।
2. डीजल वाले भारी माल वाहनों पर रोक
दिल्ली में रजिस्टर्ड BS‑IV और उससे नीचे के डीजल भारी माल वाहनों पर भी प्रतिबंध है। वहीं, जरूरी वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
3. निर्माण गतिविधियों पर रोक
हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेली‑कम्युनिकेशन जैसे लीनियर सार्वजनिक परियोजनाओं में C&D (Construction & Demolition) कार्य बंद रहेंगे।
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4. स्कूलों में हाइब्रिड मोड
दिल्ली‑NCR के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा VI‑IX और XI के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड अनिवार्य।
NCR के बाकी क्षेत्रों में भी राज्य सरकारें इसी तरह हाइब्रिड क्लास पर विचार कर सकती हैं।
ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन जहां हो, वहां छात्रों को ये ऑप्शन दिया जाए।
5. अन्य आपातकालीन उपाय
राज्य सरकारें कॉलेज /एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन बंद करने और नॉन-इमरजेंसी कमर्शियल एक्टिविटी बंद करने, रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑड-ईवन बेसिस पर गाड़ियों को चलाने की परमिशन देने जैसे एक्स्ट्रा इमरजेंसी उपायों पर विचार कर सकती हैं।
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स्वास्थ्य सलाह
बच्चों, बुज़ुर्गों और जिन्हें सांस, दिल, दिमाग या दूसरी पुरानी बीमारियां हैं, उन्हें बाहर जाने से बचना चाहिए और जितना हो सके घर के अंदर रहना चाहिए। अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। CAQM के इस त्वरित निर्णय का उद्देश्य दिल्ली‑NCR में बढ़ते प्रदूषण को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इन उपायों का पालन न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।