अपडेटेड 5 August 2024 at 22:52 IST
पूर्वी दिल्ली: नाले में गिरने से हुई मौतों से संबंधित याचिका पर सुनवाई, सामने आई डेट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गाजीपुर में जलभराव वाले खुले नाले में गिरकर मां-बेटे की मौत के मामले में दायर याचिका पर छह अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गाजीपुर में जलभराव वाले खुले नाले में गिरकर मां-बेटे की मौत के मामले में दायर याचिका पर छह अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कहा कि नाले का वह हिस्सा जहां घटना हुई, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि...
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने अब एमसीडी को याचिका में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दायर किया है, क्योंकि याचिका दायर करते समय, यह स्थानीय रूप से ज्ञात था कि नाले का रखरखाव डीडीए द्वारा किया जा रहा था। वकील ने कहा कि अब रिपोर्टों के अनुसार यह पता चला है कि नाले के मालिकाना हक को लेकर कुछ 'आगे-पीछे' हुआ था।
दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘अगर आप अनिश्चित हैं, तो आप दोनों को पक्षकार बना लें.. हम कल इस पर सुनवाई करेंगे। अपना अभियोग आवेदन सूचीबद्ध करवाएं।’’
दिल्ली-एनसीआर में 31 जुलाई की शाम को हुई भारी बारिश के कारण पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक जलभराव वाली सड़क पर आधे खुले निर्माणाधीन नाले में तनुजा (22) और उसके बेटे प्रियांश (3) की डूबकर मौत हो गई थी। यह घटना रात करीब आठ बजे खोड़ा कॉलोनी इलाके के पास घटी थी।
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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Garima Garg
पब्लिश्ड 5 August 2024 at 22:52 IST