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Published 17:41 IST, August 28th 2024

पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, कोर्ट के सामने क्या दी दलील?

बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया।

Reported by: Digital Desk
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आईएएस पूजा खेडकर | Image: Instagram

Pooja Khedkar: बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। हलफनामा दायर करते हुए दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत का विरोध किया।

दिल्ली पुलिस ने कहा पूजा खेडकर के खिलाफ धोखे और धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर आरोप हैं। मामला सिविल सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के दुरुपयोग से जुड़ा है। इस मामले का सार्वजनिक विश्वास पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, और यह सीधे तौर पर पूरी परीक्षा और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को प्रभावित करता है।

दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत का किया विरोध

हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि साक्ष्य के अन्य रूप भी हैं, जैसे ईमेल, भौतिक रिकॉर्ड जो अभी तक अधिकारियों को पेश नहीं किए गए हैं। यदि जांच के प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत दी गई तो याचिकाकर्ता इन्हें बदल या नष्ट कर सकता है। याचिकाकर्ता के हेरफेर करने के कथित इतिहास को देखते हुए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है। जांच में चल रही है। पूछताछ भी करनी है, जैसे विकलांगता प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की पुष्टि करना, या शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थानों जैसे अन्य संस्थानों के साथ याचिकाकर्ता के दावों की जांच करना है।

जांच प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं पूज खेडकर- दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने कहा कि याचिकाकर्ता को अगर अग्रिम जमानत दी गई तो इसके परिणामस्वरूप वह भ्रामक जानकारी प्रदान करके या इन संस्थानों पर रिकॉर्ड या गवाही बदलने के लिए दबाव डालकर इन प्रक्रियाओं में बाधा डाल सकती है। अब तक की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि धोखाधड़ी में अन्य लोग भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता एक स्टोरी बनाने, उनके ट्रैक को छुपाने, या शेष सबूतों में हेरफेर कर सकती है। अगर उसे अग्रिम जमानत दी जाती है तो धोखाधड़ी के पूरे दायरे को उजागर करने की जांच की क्षमता में काफी बाधा आएगी।

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Updated 17:41 IST, August 28th 2024