अपडेटेड 2 July 2025 at 18:03 IST
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि राजधानी में अब 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल और CNG वाहनों, साथ ही 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। ये सभी वाहन अब End-of-Life (EOL) की श्रेणी में गिने जाएंगे। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद 1 जुलाई से कार्रवाई शुरू हो गई है। इस बीच पुरानी गाड़ियों पर अब इसका असर भी दिखने लगा है। पुरानी गाड़ियों की कीमत में अब भारी गिरावट नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 84 लाख वाली Mercedes Benz महज 2.5 लाख में मिल रही है।
रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के वरुण विज नाम के एक शख्स ने बताया कि उन्होंने काफी मेहनत से यह गाड़ी खरीदी थी। हालांकि, अब रेखा सरकार के इस फैसले की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 2015 में अपनी पसंद की Mercedes Benz ML 350 खरीदी थी। 10 साल तक गाड़ी चलाने के बाद भी उस गाड़ी में केवल सर्विस और टायर चेंज करने की जरूरत पड़ती थी। हालांकि, 10 साल पुरानी होने की वजह से अब उसे बेचना पड़ा।
उन्होंने बताया कि चूंकि गाड़ी 10 साल पुरानी थी, इसलिए उसे खरीदने वाले ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे। ऑप्शन कम था इस वजह से महज 2.5 लाख में उसे बेचनी पड़ी। अब ईंधन से नहीं इलेक्ट्रिक से चलने वाला वाहन लिया है। 1 जुलाई 2025 से 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों, साथ ही 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। ये सभी वाहन अब End-of-Life (EOL) की श्रेणी में गिने जाएंगे।
नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई से पुराने पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहनों की पहचान ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) सिस्टम से की जाएगी। सभी फ्यूल स्टेशनों को निर्देशित किया गया है कि वे स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाएं और कर्मचारियों को इस नीति के लिए प्रशिक्षित करें। दिल्ली के परिवहन विभाग ने इस नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किए हैं। फ्यूल पंपों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
फ्यूल पंपों को जो निर्देश दिए गए हैं उनके मुताबिक, फ्यूल देने से इंकार करने के सभी मामलों का रिकॉर्ड रखें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर EOL वाहनों को जब्त किया जा सकता है। गैर-अनुपालन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पब्लिश्ड 2 July 2025 at 16:23 IST