Delhi Laxmi Yojana: दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी... इस दिन खाते में ट्रांसफर होंगे 2500 रुपये, जानिए तारीख
दिल्ली सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का औपचारिक शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
- भारत
- 3 min read

दिल्ली सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'लक्ष्मी योजना' को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
स्वीकृति पत्र वितरण और पहली किस्त की तारीख
लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र बांटने का काम 26 अगस्त 2026 से शुरू होगा। इसके बाद, योजना की पहली किस्त 1 सितंबर 2026 से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस अवसर पर 26 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहाँ लाभार्थियों को आधिकारिक स्वीकृति पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला स्तरीय समितियों को आवेदनों के सत्यापन और जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है ताकि सभी पात्र महिलाओं को समय पर लाभ मिल सके।
पंजीकरण और आवेदन सुधार विकल्प
योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 1 अगस्त 2026 को शुरू किया गया था। शुरुआत के महज 18 दिनों के भीतर 8 लाख से अधिक महिलाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया। लगभग 5 लाख महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपने आवेदन जमा कर दिए हैं।आवेदनों में हुई गलतियों को सुधारने के लिए जल्द ही पोर्टल पर करेक्शन विंडो का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
आर्थिक सहायता और भुगतान के दो विकल्प
लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। भुगतान प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को दो विकल्प दिए गए हैं।
पहला विकल्प- 1,500 रुपये लाभार्थी के बैंक खाते में आरडी (RD) या एफडी (FD) के रूप में जमा किए जाएंगे, जो 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन रहेंगे। शेष 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में प्रदान किए जाएंगे।
दूसरा विकल्प- लाभार्थी चाहें तो पूरी 2,500 रुपये की राशि सीधे अपने आरडी या एफडी खाते में प्राप्त कर सकती हैं।
Advertisement
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
आयु सीमा- आवेदक महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आय सीमा- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
निवास- महिला या उसका परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र और आधार से लिंक बैंक खाता।
कौन सी महिलाएं नहीं होंगी पात्र?
सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, जीएसटी दाखिल करने वाले, चार पहिया वाहन के मालिक, सालाना 2,400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले परिवार और 3 से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। गलत जानकारी देकर लाभ उठाने पर राशि की वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।