अपडेटेड 5 September 2024 at 18:39 IST
दिल्ली की जेलों को 3247 अतिरिक्त पद मिले, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जेलों में कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने के लिए 3247 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।
- भारत
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VK Saxena News: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जेलों में कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने के लिए 3247 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इन नए पदों में अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, हेड वार्डर, हेड मैट्रन, वार्डर, अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक और ड्राइवर जैसे कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।
यह कदम दिल्ली की जेलों में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाया गया है। उपराज्यपाल ने सभी पदों को अगले छह महीनों में भरने का निर्देश दिया है। इससे जेल प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार होगा और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
पदों को 6 महीनों के भीतर भरा जाएगा
7 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसीएस (होम), एसीएस (एआर), प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (योजना) और जेल महानिदेशक (डीजी) ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की और इसे 21 अगस्त को एलजी की मंजूरी के लिए भेजा था। एलजी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सभी पदों को छह महीनों के भीतर भरने का आदेश दिया। इस फैसले से दिल्ली की जेलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है।
इन पदों पर होंगी भर्तियां
सृजित और भरे जाने वाले नए पदों में जेल विभाग में जेल, तकनीकी और मंत्रिस्तरीय जैसे विभिन्न संवर्गों में ग्रुप ए, बी और सी श्रेणियों में नियुक्तियां शामिल हैं। वहीं अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, हेड वार्डर, हेड मैट्रन, वार्डर, अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक और ड्राइवर आदि के पद भी है। भर्ती होने के कारण इन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की तैनाती तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में की जाएगी।
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दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ी
बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब LG राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वे इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे।
इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार (3 सितंबर) देर रात LG की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है।
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Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 5 September 2024 at 18:30 IST