अपडेटेड 21 February 2025 at 10:22 IST

दिल्ली की अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मानहानि मामले में बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यवसायी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मानहानि की शिकायत बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

Follow : Google News Icon  
Is Scolding a Student an Offence? Madhya Pradesh HC Delivers Big Verdict on Class 12 Student Suicide
अदालत | Image: Freepik

दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यवसायी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मानहानि की शिकायत बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, जबकि उनके उत्तराधिकारी यह साबित करने में विफल रहे कि वह कथित बयान से व्यथित थे।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी द्वारा बरी किए जाने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है। चूंकि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और वर्तमान शिकायत पर मुकदमा चलाने के लिए कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है, इसलिए आरोपी नंबर 4 (एक निजी कंपनी) को भी बरी किया जाता है।’’

शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता एस पी गुप्ता एक निजी लिमिटेड कंपनी सनएयर होटल्स के प्रबंध निदेशक थे, और एक अन्य कंपनी वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड के साथ कुछ व्यापारिक लेन-देन में खटास आने के बाद और विभिन्न मुकदमों के तहत, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ कुप्रबंधन समेत कई आरोप लगाए और सीबीआई और एसएफआईओ समेत कई जांच एजेंसियों ने जांच की।

Advertisement

इसमें आरोप लगाया गया है कि गुप्ता पर वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड की ओर से ‘‘तत्कालीन वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा दबाव डाला गया’’ जबकि कोश्यारी और अन्य ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कंपनी की ओर से मानहानिकारक पत्र लिखे। 

Advertisement

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 21 February 2025 at 10:22 IST