अपडेटेड 29 July 2024 at 11:58 IST
दिल्ली कोचिंग हादसा: हाई कोर्ट में दाखिल हुई याचिका,उच्च स्तरीय कमेटी से जांच समेत की गई ये मांग
दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूड में हुई घटना का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा हैं। अब इस घटना को लेकर दिल्ली HC में जनहित याचिका दाखिल की गई है।
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IAS Coaching Incident: दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूड में हुई घटना का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा हैं। तीन छात्रों की मौत से लोगों में नगर निगम और कोचिंग सेंटर की लापरवाही को लेकर गुस्सा है। वहीं, इस घटना के खिलाफ छात्र से लेकर अभिभावक सभी आक्रोश में हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दाखिल की गई है।
ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसा का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। रविवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद सोमवार को भी एक और याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली की कोचिंग संस्थान मे हुई घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। दिल्ली नगर निगम के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए जिन्होंने 26 जून 2024 को दी गई शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
याचिका में इन मुद्दों पर जांच की उठाई गई है मांग
- ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली की कोचिंग संस्थान मे हुई घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए।
- दिल्ली नगर निगम के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए जिन्होंने 26 जून 2024 को दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।
- दिल्ली के प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति गठित की जाए जो अपने-अपने जिलों में अवैध कमर्शियल निर्माण की जांच करेगी और उसका पता लगाएगी।
- इसके पहले मुखर्जी नगर की एक कोचिंग में हुई घटना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश के आधार पर अथॉरिटी ने अबतक अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए इसकी रिपोर्ट अदालत में रखी जाए।
- अवैध तरीके से चल रहे और मानदंडों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। वकील रूद्र विक्रम सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है जनहित याचिका।
वकील रूद्र विक्रम सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस जनहित याचिका के जरिए कोर्ट से गुहार लगाई है कि ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग संस्थान में हुई घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए।
दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच
बता दें कि दिल्ली पुलिस इस घटना में मुकदमा दर्ज किए जाने और जांच की बात कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 105, 106(1), 152, 290 एंड 35 बीएनएस में एफआईआर दर्ज कर ली है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें मालिक और कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। FIR रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जब राव अकादमी के मालिक अभिषेक गुप्ता से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागजात मांगे गए तो उन्होंने कोई कागजात पेश नहीं किया। अभिषेक ने ये भी स्वीकार किया कि बेसमेंट में पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी।
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Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 29 July 2024 at 11:50 IST