अपडेटेड 11 May 2024 at 16:29 IST
'राजमहल का मोह नहीं छूट रहा, आंखों में जरा भी शर्म बची है तो...' केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा का हमला
Arvind Kejriwal : वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को ठगने और लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। उनका राजमहल का मोह कम नहीं हो रहा है।
- भारत
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Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। जेल से बाहर आने के बाद से अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हैं और बीजेपी अरविंद केजरीवाल और AAP पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली को ठगने का आरोप लगाया है।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को ठगने और लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने पर उन्होंने कहा- इस्तीफा नहीं देने का कारण ये है कि उनका राजमहल का मोह कम नहीं हो रहा है। अगर जरा भी आंखों में शर्म होती, तो अब तक सीएम पद से इस्तीफा दे चुके होते।
'टॉप लीडर नहीं, 4 भ्रष्टाचारी जेल में थे'
आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि उनके टॉप 4 लीडर को झूठे आरोपों में जेल में डाला गया है। इसपर पलटवार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो तुम्हारे 4 टॉप लीडर नहीं, 4 भ्रष्टाचारी हैं जो जेल में थे। जिसमें से अभी दो जेल में और दो जमानत पर बाहर हैं। दिल्ली के सीएम 50 हजार के मुचलके पर छूटे हैं। अरविंद केजरीवाल को जनता को बताना पड़ेगा कि 50 दिन जेल में क्यों थे? उन्हें सोचना चाहिए कि 1 तारीख के बाद क्या होगा?
एक जून तक मिली जमानत
कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी है। एक जून को लोकसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा और मतगणना चार जून को होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए।
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अंतरिम जमानत का आधार
जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत पर फैसला सुनाते हुए कहा- 'अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च, 2024 में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।' इससे पहले ईडी ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा- चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत उदाहरण सेट होगा।
कोर्ट ने बेल देते हुए कहा कि वे जेल से बाहर जाकर शराब नीति केस से जुड़ी बयानबाजी नहीं करेंगे। पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। इतना ही नहीं दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन साझा करते रहेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद थे।
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Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 11 May 2024 at 16:29 IST