अपडेटेड May 5th 2025, 07:10 IST
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज, 5 मई को अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का बुलडोजर गरजेगा। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर नाले के जीर्णोद्धार में बाधा बन रहे 100 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई मानसून के दौरान जलभराव की समस्या निपटने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।
हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया है कि वह तैमूर नगर नाले के ऊपर खड़े अवैध ढांचों को 5 मई से ध्वस्त करना शुरू करे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे थे। अदालत ने पूछा था कि इतनी बड़ी इमारतें बिना किसी की नजर में आए कैसे बन गईं? उन्होंने इस पर गंभीरता से जांच की आवश्यकता जताई।
वहीं, नाले पर अवैध निर्माण में अधिकारयों की मिलीभगत पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा कि अदालत को नहीं पता कि पैसे लेकर अपार्टमेंट बेचने वाले माफिया कौन हैं। लेकिन, अहम सवाल यह है कि निर्माण की अनुमति कैसे दी गई और इसकी जांच करनी होगी। कोर्ट में DDA की वकील ने जानकारी दी कि संयुक्त निरीक्षण में करीब 100 अवैध निर्माणों की पहचान की गई है, जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है।
दिल्ली HC ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न केवल अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, साथ ही यह भी जांच होगी कि इसका निर्माण कैसे हुआ? किन अधिकारियों की लापरवाही से यह हालात पैदा हुए कोर्ट ने कहा कि माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। बता दें कि यहा कार्रवाई मानसून की तैयारी का हिस्सा है। दिल्ली सरकार जलजभाव की समस्या से निजात पाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। मानसून के दौरान जलभराव, खराब जल निकासी और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए दिल्ली सरकारी ने तैयारी शुरू कर दी है।
पब्लिश्ड May 5th 2025, 07:10 IST