दिल्ली में गाय, बछड़े, ऊंट की कुर्बानी पर लगा बैन, बकरीद को लेकर सरकार की गाइडलाइन, मंत्री कपिल मिश्रा ने जारी किए सख्त निर्देश; दी ये चेतावनी

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि दिल्ली में गाय, बछड़े, ऊंट की कुर्बानी बैन रहेगा।

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Kapil Mishra
Kapil Mishra | Image: ANI

दिल्ली सरकार ने बकरीद 2026 के मौके पर पशु कुर्बानी को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सरकार के आदेशों के मुताबिक बकरीद पर राष्ट्रीय राजधानी में गाय, बछड़े, ऊंट समेत अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह बैन रहेगा।

कपिल मिश्रा ने बकरीद को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों को लेकर कहा, "आने वाले त्यौहार बकरी ईद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। बकरी ईद के त्यौहार के अवसर पर दिल्ली में गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर-कानूनी है और ऐसा करने या करने की कोशिश करने वाले पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

बकरीद को लेकर सरकार की गाइडलाइन

"इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर कुर्बानी देना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में जानवरों को अवैध रूप से खरीदना और बेचना, यह भी पूरी तरह से गैर-कानूनी है। अगर आपको कोई भी इन गाइडलाइंस का उल्लघंन करता पाया जाए तो आप उसके बारे में पुलिस को सूचित कर सकते हैं।"

मुख्य प्रतिबंधित स्थान

  • सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध: सड़कों, गलियों, बाजारों और किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
  • केवल वैध स्थलों पर अनुमति: कुर्बानी केवल सरकार द्वारा निर्धारित वैध स्थानों पर ही की जा सकेगी, जहां स्वच्छता और अपशिष्ट निस्तारण की उचित व्यवस्था हो।
  • अवैध खरीद-बिक्री: बाजारों में प्रतिबंधित पशुओं की खरीद-बिक्री भी पूरी तरह गैर-कानूनी होगी।
  • अपशिष्ट निस्तारण: कुर्बानी के बाद खून, मांस के अवशेष या किसी भी प्रकार का कचरा सीवर, नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना सख्ती से वर्जित है।

आम लोगों से सरकार की अपील

सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाया जाए तो तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को सूचना दें। प्रशासन का कहना है कि ये नियम त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए जारी किए गए हैं।

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इस्लामिक कैलेण्डर के मुताबिक बकरीद जुलहिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। इस वर्ष बकरीद 27 या 28 मई 2026 को मनाए जाने की संभावना है। चांद की दृष्टि के आधार पर आधिकारिक तारीख की पुष्टि जल्द की जाएगी।

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Published By:
 Rupam Kumari
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