अपडेटेड 7 March 2024 at 15:16 IST
अंकित सक्सेना मर्डर केस में सभी आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट ने बताया क्यों नहीं दी मौत की सजा
अंकित सक्सेना की हत्या साल 2018 में हुई थी। इस हत्या के तीनो आरोपियों सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
- भारत
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Verdict in Ankit Saxena Murder Case: दिल्ली (Delhi) की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने चर्चित अंकित सक्सेना मर्डर केस (Ankit Saxena Murder Case) में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अंकित सक्सेना की हत्या साल 2018 में हुई थी। इस हत्या के तीनो आरोपियों सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को उम्र कैद (Life Time Imprisonment) की सजा सुनाई है। कोर्ट इन तीनो दोषियों पर सजा के अलावा 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कोर्ट ने आरोपियों को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया इसकी वजह भी बताई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अंकित सक्सेना मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा न दिए जाने की वजह बताते हुए कहा कि अपराधियों की उम्र और उनका आपराधिक रिकॉर्ड देखते हुए कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत नहीं दी। इसके अलावा तीनों दोषियों पर लगाए गए अर्थदंड की धनराशि अंकित के परिवार वालों को दी जाएगी।
इसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 23 दिसंबर 2023 को अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी पाया था। कोर्ट ने आरोपियों के दोषी साबित होने 75 दिनों के बाद सजा का ऐलान किया और सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
क्या था मामला?
मामला अब से 6 साल पुराना है जब एक फरवरी 2018 में 23 वर्षीय फोटोग्राफर अंकित अपनी प्रेमिका के साथ पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में जा रहा था तभी आरोपियों ने खुलेआम अंकित की हत्या कर दी थी। अली, बेगम और उसकी नाबालिग बेटे ने मिलकर अंकित को 15 से 20 मिनट तक लगातार पीटा था। इस दौरान पुलिस के बयान के मुताबिक अंकित के माता-पिता और दोस्तों ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने उसकी मां के साथ भी हाथापाई की थी। इसके बाद वो बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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कोर्ट ने सुने 28 गवाहों के बयान
अंकित सक्सेना हत्याकांड में कोर्ट ने कुल 28 गवाहों के बयान सुने और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही पर भरोसा जताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित की मौत तेज धार वाले हथियार से हमला करने की वजह से हुई थी। इस हत्या के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अंकित के माता-पिता और दोस्त सहित कुल 28 लोगों की गवाही सुनी थी। गवाई के दौरान कोर्ट को ये भी बताया गया कि आरोपियों ने अंकित के माता-पिता और दोस्तों को गवाही न देने के लिए धमकी भी दी थी।
Published By : Ravindra Singh
पब्लिश्ड 7 March 2024 at 15:07 IST