अपडेटेड 10 February 2025 at 16:04 IST
इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए दो दिन की कस्टडी पैरोल दी
दिल्ली HC ने इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में शामिल होने के लिए दो दिन की कस्टडी पैरोल दे दी है। 11 और 13 फरवरी के लिए राशिद इंजीनियर को कस्टडी परोल मिली है।
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Engineer Rashid: जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में शामिल होने के लिए दो दिन की कस्टडी पैरोल दे दी है। 11 और 13 फरवरी के लिए राशिद इंजीनियर को कस्टडी परोल मिली है। हालांकि हाईकोर्ट ने शर्त लगाई है कि कस्टडी पैरोल के दौरान इंजीनियर राशिद के मीडिया से बातचीत करने पर पांबदी रहेगी। उसके अलावा मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
इंजीनियर राशिद यूएपीए के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में हिरासत में हैं। राशिद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल में रहते ही इंजीनियर राशिद ने चुनाव लड़ा था। चुनावों के समय भी इंजीनियर राशिद को पैरोल दी गई थी। अभी बारामूला से सांसद राशिद ने संस के बजट सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग वाली अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में डाली थी।
NIA ने राशिद की कस्टडी पैरोल का विरोध किया
सोमवार को अदालत में केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका का विरोध किया। एएनआई ने कहा कि संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने राशिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनीं। हालांकि एएनआई की दलील को हाईकोर्ट ने नहीं माना और इंजीनियर राशिद को कस्टडी पैरोल की इजाजत दे दी।
कोर्ट ने शर्तों के साथ कस्टडी पैरोल दी
जस्टिस विकास महाजन ने आदेश सुनाते हुए कहा, 'इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए 2 दिन की हिरासत पैरोल दी जा रही है, लेकिन शर्तें लगाई गई हैं।' कोर्ट ने कहा, ‘याचिकाकर्ता संसद में भाग लेने की अपनी सीमित जिम्मेदारी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेगा। वो किसी भी तरह से मीडिया को संबोधित नहीं करेगा।’
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Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 10 February 2025 at 14:58 IST