Published 13:22 IST, August 29th 2024
बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को लेकर बड़ी खबर, गिरफ्तारी पर रोक अगली सुनवाई तक बरकरार
बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट ने खेडकर की गिरफ्तरी पर रोक अगली सुनवाई तक बढ़ाई है।
Ex IAS Officer Puja Khedkar Case: बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट ने फिलहाल पूजा खेडकर की गिरफ्तरी पर रोक अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। 5 सितंबर को अदालत फिर से मामले में सुनवाई करेगी। मामला सिविल सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के दुरुपयोग से जुड़ा है।
पूजा खेडकर के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मामले में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा था। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि पूजा के खिलाफ धोखे और धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर आरोप हैं।
UPSC ने पूजा खेडकर के खिलाफ लिया था एक्शन
पिछले महीने UPSC ने पूजा खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई की थी, जिसमें फर्जी पहचान के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में प्रयास करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। 31 जुलाई को UPSC ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया।
पूजा खेडकर ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया
हालांकि पिछले दिनों पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके चयन और नियुक्ति के बाद यूपीएससी के पास उन्हें अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई सिर्फ केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से ही की जा सकती है। यूपीएससी के फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन करते हुए पूजा खेडकर ने 4 पन्नों के जवाब में दावा किया कि उन्होंने 2012 से 2022 तक ना तो अपना पहला नाम और उपनाम बदला है, ना ही आयोग के सामने अपने नाम में हेरफेर किया है या गलत जानकारी दी है। पूजा खेडकर ने अपनी याचिका में जवाब दाखिल किया था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगी गई थी।
Updated 13:43 IST, August 29th 2024