अपडेटेड 30 June 2024 at 15:51 IST

स्वाति मालीवाल मारपीट केस में बिभव की याचिका पर दिल्ली HC करेगा सुनवाई, गिरफ्तारी को दी है चुनौती

बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार देने का की मांग वाली याचिका दायर की है।

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Swati Maliwal assault case
स्वाति मालीवाल मारपीट केस | Image: Image: X

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट के आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।

बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार देने का की मांग वाली याचिका दायर की है। कोर्ट मंगलवार को याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट कल तय करेगा कि बिभव की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

6 जुलाई तक न्यायित हिरासत में हैं बिभव कुमार

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में 22 जून को  तीस हजारी कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी । न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

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स्वाति मालीवाल ने दर्ज करवाई थी शिकायत

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसके बाद विभव के नाम का भी जिक्र होता है, स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम मेडिकल के लिए एम्स गई तो, स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई।

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स्वाति मालीवाल ने बयान में कहा कि CM केजरीवाल घर में मौजूद थे। मैं ड्राइंग रूम तक गयी और वहां इंतजार कर रही थी। विभव आया और गालियां देने लगा। उसने बिना उकसावे के मुझे थप्पड़ मारा, मैनें शोर मचाया और कहा मुझे छोड़ दो जाने दो कहा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गालियां देता रहा। विभव ने मेरे छाती पर मारा, मेरे चेहरे पर मारा और पेट पर भी मारा। जिसके बाद खबरें आई कि पुलिस ने विभव को पकड़ लिया लेकिन वहा, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वहीं, मोबाइल फार्मेट होने के पीछे की एक ही वजह बता रहा है कि फोन हैंग हो गया था। 

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 30 June 2024 at 15:51 IST