सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्ट आज सुना सकता है फैसला, दिसंबर में ही बहस हो गई थी पूरी

1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना सकता है। पिछले साल दिसंबर में मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी।

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Former Congress MP Sajjan Kumar
Former Congress MP Sajjan Kumar | Image: ANI

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ एक मामले में गुरुवार,22 जनवरी को फैसला सुना सकती है। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने पिछले साल दिसंबर में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 22 जनवरी के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


फरवरी 2015 में एक विशेष जांच दल ने दंगों के दौरान दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हिंसा से जुड़ी शिकायतों के आधार पर सज्जन कुमार के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थीं। पहली प्राथमिकी जनकपुरी में हुई हिंसा से संबंधित थी, जहां एक नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी।

सज्जन सिंह पर हत्या का आरोप

दूसरी प्राथमिकी गुरबचन सिंह के मामले में दर्ज की गई थी, जिनको दो नवंबर 1984 को विकासपुरी में कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था। इस मामले में 23 सितंबर को कोर्ट ने ट्रायल पूरा कर लिया था। 22 दिसंबर 2025 को बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट 22 जनवरी की तारीख फैसले के लिए निर्धारित किया था।

पीड़ित ने अपने बयान में क्या कहा था?

बता दें कि 9 नवंबर 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे। अपने बयान में मंजीत कौर ने बताया था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था।

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सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय

23 अगस्त 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था, हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था। 

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Published By:
 Rupam Kumari
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