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Published 00:15 IST, September 3rd 2024

सोनभद्र : चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा

सोनभद्र की एक अदालत ने छह साल पहले चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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Attempted rape in the bathroom
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Shutterstock/ Representative

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने पन्नूगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत छह साल पहले चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक अदालत ने दोषी पर एक लाख पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी।

लोक अभियोजक दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि थाना पन्नूगंज अंतर्गत एक गांव में रहने वाली पीड़िता के पिता ने शिकायत की थी कि 13 मार्च 2018 को शाम चार बजे उसकी चार वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी तभी नार सिंह पटेल नामक गांव का ही युवक वहां आया और उनकी बेटी को अपने साथ ले गया।

अग्रहरि ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि उस समय घर में कोई नहीं था जिसका फायदा उठा आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के रोने पर वह उसे छोड़ कर फरार हो गया।

उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की और मामले की विवेचना कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

अग्रहरि ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को उम्र कैद एवं एक लाख पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Updated 18:08 IST, September 3rd 2024