अपडेटेड 16 June 2024 at 14:29 IST
देवबंद में दरिंदगी, हैवानों ने बेजुबान कछुए को जिंदा जलाया; VIDEO देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे
सोशल मीडिया पर वायरल कछुए को जलाने के इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को आकाश कुमार नाम के शख्स ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया।
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वाकया सामने आया है। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र में इंसान रूपी हैवानों ने एक कछुए को जिंदा दिया। इतना ही नहीं दरिंदों ने कछुए को जलाने का पूरा वीडियो बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर अपनी दरिंदगी को की कहानी बयां की है। सोशल मीडिया पर वायरल कछुए को जलाने के इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को आकाश कुमार नाम के शख्स ने शनिवार की सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया।
ये वाकया देश में तब सामने आया है जब भारत में कछुए की हत्या, बिक्री और उपभोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ये वन्य जीव पर क्रूरता का मामला सामने आया है। इस मामले में साहरनपुर के रणसुआ नाम के गांव में कुछ लोगों ने एक कछुए को जिंदा जला दिया। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पुलिस ने धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया है।
गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को छोड़ा
वीडियो शेयर करने वाले शख्स से जब पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उस युवक ने अपने सभी साथियों के नाम बता दिए जिन्होंने कछुए को जिंदा जलाया था। इसके बाद पुलिस इन कछुआ तस्करों को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को छोड़ दिया हालांकि पुलिस के पास सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो सहित कई और साक्ष्य भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षेत्र के सीओ अशोक कुमार सिसोदिया ने इस मामले की पुष्टि की और मीडिया से बातचीत में बताया कि आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव क्रूरता अधिनियम के तहत एक्शन लिया जाएगा।
वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के मुताबिक होगी कार्रवाई
कछुए के साथ अमानवीय कृत्य वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के मुताबिक कानूनी अपराध है। इसी एक्ट के तहत अब आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके मुताबिक कछुआ पकड़ने, उसकी तस्करी या फिर उसका शिकार करके उसे घर में पकाने के लिए जीव संरक्षण एक्ट की धारा 2, 9, 39, 48ए, 50, 51 और 52 के तहत एक्शन लिया जाता है।
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Published By : Ravindra Singh
पब्लिश्ड 16 June 2024 at 14:15 IST