यौन उत्पीड़न और रेप केस में विवादित पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार, 1 अप्रैल को मोहाली POCSO कोर्ट सुनाएगा फैसला
पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न और रेप के मामले में मोहाली POCSO कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
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Pastor Bajinder Singh found guilty : मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और रेप मामले में स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। इस मामले में 7 लोगों पर आरोप थे, कोर्ट ने सबूतों के आभाव में 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है और एक की मौत हो चुकी है। अब अदालत 1 अप्रैल को सजा का ऐला करेगी। बजिंदर सिंह के खिलाफ 2018 में जीरकपुर की एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
पुलिस ने पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट के उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब वो लंदन भागने की कोशिश कर रहा था। पीड़ित महिला न्याय के लिए पिछले 7 साल से कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी। रिपब्लिक से बात करते हए पीड़ित ने आरोप लगाया कि “उस जैसी और भी कई महिलाएं हैं। जिसका ये स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह शोषण करता था। धर्म के नाम पर बजिंदर सिंह लोगों का बेवकूफ बना रहा था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए बजिंदर सिंह को विदेशों से हवाला का पैसा भी आता था।”
'साइको इंसान है बलजिंदर सिंह'
रिपब्लिक से बात करते हुए पीड़ित ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, 5 आरोपियों को बरी करने खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कही। पीड़ित ने उम्मीद जताई की इस फैसले से दूसरी महिलाओं को भी हिम्मत मिलेगी और वो न्याय के लिए सामने आएगी। उन्होंने कहा कि “वो पीड़ित लड़कियों को धमकी दे रहा है। बजिंदर सिंह दरिंदा और पाखंडी है। उसे हमेशा जेल में रहना चाहिए वो एक साइको इंसान है। जेल से बाहर आकर वो फिर से ये ही काम करेगा।"
पीड़ित के वकील अनिल सागर ने रिपब्लिक से बात करते हुए कहा कि कुल 7 आरोपी थे, इसमें से एक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने बचे 6 में से एक बलजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बलजिंदर सिंह धर्म के नाम पर भोले-भाले लोगों को अपने झांसे में लेता है और लड़कियों के साथ गलत काम करता है।
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आपको बतादें, महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह उसे मैसेज भेजता रहता था। हर रविवार को चर्च के एक कमरे में उसे अकेले बैठाता था और इस दौरान उसे गलत तरीके से छूता था।