PM मोदी का AI से मॉर्फ्ड वीडियो बनाने के मामले में बड़ा एक्शन, Meta इंडिया हेड के खिलाफ केस दर्ज
दर्ज FIR के मुताबिक सैकिरन गौड (32) ने 29 जुलाई को सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई पोस्ट देखे, जिसमें आपत्तिजनक और भ्रामक जानकारी दी गई थी। FIR में ऐसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के करीब 20 URL पर आपत्ति जताई गई है और उसे जांच के दायरे में लाने को कहा गया है।
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भारत सरकार और मेटा के बीच चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। भारत सरकार के मंत्रालय ने गुरुवार को दोबारा मेटा को नोटिस भेजा था। केंद्र सरकार ने अमेरिकी टेक कंपनी मेटा (META) को फिर से समन भेजकर इस बार कंपनी के बड़े अधिकारियों को तलब किया था। सरकार जानना चाहती थी कि आखिरकर मेटा ने पीएम का वीडियो क्यों हटाया? इसके बाद आज शुक्रवार को भ्रामक वीडियो सर्कुलेट होने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने मेटा इंडिया प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज किया है।
क्या है आरोप, कहां दर्ज हुआ केस
आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के AI से एडिट किए गए मॉर्फ्ड वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश किए है। इसके बाद हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज किया है। जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कई वीडियो शेयर किए गए थे। जिसे बाद में कुछ लोगों ने AI के जरिए एडिट कर गलत और भ्रामक जानकारी सर्कुलेट की।
इस मामले की जांच कर रही एजेंसियों का मानना है कि ये वीडियो जनता को गुमराह करने वाले हैं और भारतीय न्याय संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के नियमों के खिलाफ है।
वीडियो बनाने वाले कौन लोग
साइबर क्राइम पुलिस जांच कर रही है कि AI का इस्तेमाल कर डीपफेक जैसे ये वीडियो किसने बनाए और सोशल मीडिया पर इसे फैलाने वाले कौन लोग हैं। क्या मेटा प्लेटफॉर्म पर मौजूदा रोकने वाले या सुरक्षा वाले उपाय पर्याप्त थे या नहीं। जांच में यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि इन वीडियों को जनरेट करने वाले लोग कौन हैं।
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कहां और कैसे दर्ज हुई FIR
दर्ज FIR के मुताबिक सैकिरन गौड (32) ने 29 जुलाई को सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई पोस्ट देखे, जिसमें आपत्तिजनक और भ्रामक जानकारी दी गई थी। FIR में ऐसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के करीब 20 URL पर आपत्ति जताई गई है और उसे जांच के दायरे में लाने को कहा गया है। शिकायत के बाद ASI के हरि राम ने हैदराबाद साइब क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के तहत IT एक्ट की धारा 66 (C), 67 और सेक्शन 353(2), 336(4) में FIR दर्ज कर ली है।
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