sb.scorecardresearch

Published 19:44 IST, August 29th 2024

महाराष्ट्र: बस चालक पर हमले का मामला, आरोपी को 2 साल जेल की सजा

बस चालक पर हमला करने के नौ साल पुराने मामले में 42 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

Follow: Google News Icon
  • share
Is Scolding a Student an Offence? Madhya Pradesh HC Delivers Big Verdict on Class 12 Student Suicide
2 साल जेल की सजा | Image: Freepik

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की बेलापुर सत्र अदालत ने सरकारी ड्यूटी पर तैनात एक बस चालक पर हमला करने के नौ साल पुराने मामले में 42 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार नौ सितंबर 2015 को नवी मुंबई महानगर परिवहन (एनएमएमटी) की बस गलती से नवी मुंबई के घनसोली क्षेत्र में रोशन सीताराम माधवी की खड़ी कार से टकरा गई थी। इस बस को शिकायतकर्ता रणजीत निंबालकर चला रहे थे।

अतिरिक्त सरकारी अभियोजक ई बी धमाल ने बताया कि इसके बाद माधवी ने बस में चढ़कर निंबालकर के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट भी की। अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों से सवाल-जवाब किए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आर देशपांडे ने सुनवाई पूरी करते हुए माधवी को दोषी ठहराया और दो साल जेल तथा 7,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 5,000 रुपये निंबालकर को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया।

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 19:44 IST, August 29th 2024