अपडेटेड 7 August 2025 at 11:35 IST
पहले खाना खिलाया, फिर पार की क्रूरता की हदें... चंद व्यूज के लिए बेजुबान के कत्ल की खौफनाक कहानी, जिसने सबके उड़ाए होश
Kerala news: केरल के एक ट्रक ड्राइवर ने क्रूरता की हद पार की। उसने बेरहमी से बेजुबान बिल्ली का कत्ल किया। इतना ही नहीं उसने इसका एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे देख लोग हैरान रह गए।
- भारत
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Kerala Man kills Cat: आजकल रील बनाकर फेमस तो कई लोग होना चाहते हैं, लेकिन चंद व्यूज और लाइक्स के लिए इंसान कितना गिर सकता है? इतना कि वे एक बेजुबान तक की हत्या कर दें? केरल से एक दिल दहला देने वाली घटना आई है, जिसने हर किसी को चौंकाकर रख दिया। यहां एक शख्स ने बेरहमी से बेजुबान बिल्ली की हत्या की। इतना ही नहीं उसने इसका वीडियो तक अपलोड किया, जिस देख लोग सिहर उठे। पूरी घटना पर बवाल मच गया और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटता नजर आया।
ट्रक ड्राइवर की दरिंदगी
जानकारी के अनुसार केरल के पलक्कड़ जिले के चेरपुलस्सेरी के रहने वाले 32 साल के शाजीर नाम के युवक ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। वो एक ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है। बिल्ली को मारने का वीडियो वायरल होने के बाद पशु अधिकार कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया और आरोपी शाजीर को हिरासत में भी लिया।
इंस्टाग्राम पर Shajeer_Tool नाम के एक अकाउंट से हाल के दिनों कुछ वीडियोज अपलोड किए गए थे। इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किए वीडियो में आरोपी युवक पहले तो बिल्ली को खाना खिलाते हुए दिखा। लेकिन इसके अगली क्लिप ने लोगों को हिलाकर रख दिया। आरोपी शख्स ने अगली वीडियो में बिल्ली के सिर और शरीर को अलग-अलग करके दिखाया, जिससे लोग दहल उठे।
सोशल मीडिया पर भड़का लोगों का गुस्सा
ये शाजीर को क्रिएटिव कंटेंट लग रहा हो, लेकिन ये क्रूरता का बेहद ही खौफनाक चेहरा है। कुछ व्यूज के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा वो गुस्से से भर गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो वायरल होने के बाद फौरन की पुलिस को इसकी सूचना दी गई।
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हिरासत में आरोपी शाजीर
मामला तूल पकड़ता देख पुलिस भी हरकत में आई और इसकी जांच शुरू हुई। जानकारी के अनुसार बिल्ली संग दरिंदगी का यह वीडियो तमिलनाडु के कोयंबटूर में रिकॉर्ड किया गया था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी शाजीर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की गई।
इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 (किसी पशु को मारना, जहर देना, अपंग बनाना) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1) (पशुओं के प्रति क्रूरता माने जाने वाले कृत्य) के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
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Published By : Ruchi Mehra
पब्लिश्ड 7 August 2025 at 11:34 IST