Published 23:18 IST, November 27th 2024
Haryana: घर में घुसकर नाबालिग से रेप... आरोपी को 25 हजार जुर्माना, 20 साल की कैद
जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनायी।
Haryana, Jind Rape News: जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में बुधवार को एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास ने घर में घुस कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सात दिसंबर 2022 को सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की थी कि एक आदमी ने घर में घुस कर उसकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुंदरपुर के रामभगत के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया
पुलिस ने रामभगत के खिलाफ साक्ष्य पेश किये। गवाहों को भी अदालत में पेश किया गया। इन्हीं साक्ष्यों एवं गवाहों की गवाही के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Updated 23:18 IST, November 27th 2024