कांस्टेबल हत्याकांड में आरोपपत्र दाखिल, सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर डांटने को लेकर हुई थी हत्या

बाहरी दिल्ली में गत सितंबर में ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल की हुई हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 400 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है।

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Murder representative image
प्रतीकात्मक | Image: Representational

बाहरी दिल्ली में गत सितंबर में ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल की हुई हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 400 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है।

आरोप पत्र में दावा किया गया है कि सड़क पर शराब पीने पर कथित तौर पर डांटने को लेकर कांस्टेबल की हत्या की गई।

आरोपपत्र के अनुसार, संदीप मलिक (30) जब 29 सितंबर को सादे कपड़ों में रात की ड्यूटी पर थे, तब उन्होंने नांगलोई इलाके में धर्मेंद्र (39) और रजनीश (25) को कार में शराब पीते देखा।

एक अधिकारी ने आरोपपत्र का हवाला देते हुए बताया कि जब मलिक ने आरोपियों को डांटा, तो उनके बीच बहस शुरू हो गई। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने अपने वाहन से मलिक की बाइक को टक्कर मार दी और बाइक को 10 मीटर तक घसीटा।

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अधिकारियों ने बताया कि संदीप के सिर में गंभीर चोटें आईं और अन्य पुलिसकर्मी उसे एक अस्पताल ले गए। अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सकों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि यह घटना रात करीब 2.15 बजे की है, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई।

तीस हजारी अदालत में 27 दिसंबर को 400 पन्नों का एक आरोपपत्र दाखिल किया गया।

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पुलिस ने अपने आरोपपत्र में दो व्यक्तियों - धर्मेंद्र और रजनीश को मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि दो अन्य - जितेंद्र उर्फ ​​जीतू और मनोज शेरमैन को धर्मेंद्र को शरण देने के लिए नामजद किया गया है। धर्मेंद्र और रजनीश दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कांस्टेबल और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक ठोस आरोपपत्र तैयार किया है।

दिल्ली पुलिस ने नांगलोई थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 (लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 103 (हत्या), 249 (अपराधी को शरण देना) और 3(5) (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी मलिक को जानते थे, क्योंकि वह नांगलोई के वीना एन्क्लेव में उसी इलाके के निवासी थे। पुलिस ने कहा कि हरियाणा के रोहतक के मूल निवासी मलिक दो अन्य पुलिस कांस्टेबल के साथ किराये के मकान में रहते थे।

पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र ने अपने दोस्त अमित से कार ली थी, जिसका बयान भी आरोप पत्र में जोड़ा गया है।

Published By :
Kanak Kumari Jha
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