अपडेटेड 22 August 2024 at 14:04 IST

कोलकाता कांड के बाद बोले अभिषेक बनर्जी- रेप केस में 50 दिनों के भीतर सजा दिलाने वाला कानून चाहिए

बनर्जी ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार पर बलात्कार रोधी समग्र कानून बनाने के लिए दबाव डालें, जिससे इन मामलों में त्वरित सुनवाई हो और आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके।

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Abhishek Banerjee Calls Adhir Ranjan a 'BJP Agent'
Abhishek Banerjee Calls Adhir Ranjan a 'BJP Agent'ष | Image: PTI

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने यौन उत्पीड़न के मामलों में 50 दिनों के भीतर दोषसिद्धि अनिवार्य करने वाले कानून की वकालत करते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ही देश में ऐसे 900 से अधिक मामले हुए हैं।

बनर्जी ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार पर बलात्कार रोधी समग्र कानून बनाने के लिए दबाव डालें, जिससे इन मामलों में त्वरित सुनवाई हो और आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके।

बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ पिछले 10 दिनों में जब लोग सड़कों पर प्रदर्शन और न्याय की मांग कर रहे हैं, उसी दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में बलात्कार की 900 घटनाएं हुई हैं।''

उन्होंने कहा, ''देश में हर दिन बलात्कार की 90 घटनाएं, प्रति घंटे ऐसी चार तथा प्रति 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना सामने आती है इसलिए इन मामलों में निर्णायक कार्रवाई की जरुरत है। हमें ऐसे मजबूत कानूनों की जरूरत है जो 50 दिनों के भीतर सुनवाई और दोषसिद्धि कर सकें और उसके बाद कठोर सजा दे सकें, न कि केवल खोखले वादे करें। राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र सरकार पर बलात्कार रोधी समग्र कानून बनाने के लिए दबाव डालना चाहिए जो त्वरित सुनवाई कर सके और सख्त सजा दे सके। जागो भारत!''

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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को ड्यूटी के दौरान एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में देशभर में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 22 August 2024 at 14:04 IST