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Published 17:10 IST, September 25th 2024

गलत बात पर परदा डालना कोई समाधान नहीं, उसका सामना किया जाना चाहिए- प्रधान न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अदालती कार्यवाही के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर स्वत संज्ञान लिया है ।

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Supreme Court Upholds 'Bail is Rule, Jail is Exception' Principle, Grants Bail to Man Accused Under
सुप्रीम कोर्ट | Image: PTI

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अदालती कार्यवाही के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले की कार्यवाही बंद करते हुए बुधवार को कहा कि किसी गलत बात पर परदा डालना कोई समाधान नहीं है बल्कि उसका सामना किया जाना चाहिए।

सोशल मीडिया मंचों पर अनधिकृत रूप से क्लिप साझा किए जाने पर रोक के लिए न्यायिक कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के सख्त दिशा-निर्देश के मद्देनजर ये टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। उच्च न्यायालय का दिशानिर्देश न्यायाधीश की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आया था। उसके बाद सर्वोच्च अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता और इससे जुड़ी गोपनीयता इसे ‘‘बहुत खतरनाक’’ बनाती है। इस पर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी गलत बात पर परदा डालना कोई समाधान नहीं है बल्कि उसका सामना किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि इसका जवाब कूपमंडूक बने रहना नहीं है। 

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 17:10 IST, September 25th 2024