अपडेटेड 12 August 2024 at 20:18 IST

अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी से कहा- 'अगर भारत से ही बैंक संबंधी काम हो सकता है तो यहीं से करवाएं'

बंबई उच्च न्यायालय ने अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी एवं पूर्व मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी को सोमवार को सुझाव दिया कि...

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Supreme Court
Supreme Court | Image: ANI

उच्च न्यायालय ने अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी एवं पूर्व मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी को सोमवार को सुझाव दिया कि यदि संभव हो तो वह स्पेन और ब्रिटेन की यात्रा करने के बजाय वहां अपने बैंक संबंधी काम भारत से ही पूरे करें। न्यायमूर्ति एस. सी. चांडक की एकल पीठ ने कहा कि यदि कार्य वास्तविक और प्रामाणिक हैं तथा इसके लिए मुखर्जी की स्पेन और ब्रिटेन में मौजूदगी आवश्यक है, तो सीबीआई उन देशों की उनकी यात्रा पर विचार कर सकती है।

मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति मांगते समय…

पीठ ने मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति मांगते समय विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर आवेदन में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य न करने की चेतावनी भी दी। विशेष सीबीआई अदालत ने 19 जुलाई को मुखर्जी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में 10 दिन के लिए यूरोप (स्पेन और ब्रिटेन) की यात्रा करने की अनुमति दी थी।

मुखर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी और दावा किया था कि पीटर मुखर्जी से तलाक के बाद उन्हें बैंक से जुड़े कुछ दस्तावेजों में बदलाव करने की जरूरत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने पिछले महीने विशेष अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Garima Garg

पब्लिश्ड 12 August 2024 at 20:18 IST