अपडेटेड 20 November 2021 at 18:55 IST

आर्यन खान की जमानत कॉपी में कोर्ट की टिप्पणी; कहा- 'नहीं मिले कोई आपराधिक सबूत'

आर्यन खान (Aryan Khan), अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के जमानत की कॉपी में कोर्ट ने इस मामले में साजिश के एंगल को खारिज कर दिया है। 

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बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court ) ने शनिवार को कथित क्रूज़ ड्रग्स मामले  (cruise case) में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan), अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का विस्तृत जमानत आदेश की कॉपी जारी की है। 14 पन्नों के आदेश में, न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है कि सभी आरोपी सामान्य इरादों के साथ एक गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए। कोर्ट ने इस मामले में साजिश के एंगल को खारिज कर दिया है। 

कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। आरोपी नं. 2 (अरबाज़) और 3 (मुनमुन) के पास एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली दवाओं के अवैध कब्जे (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) पाए गए। यदि स्वतंत्र रूप से विचार किया जाए तो आरोपी के पास से जो ड्रग्स जब्त किया गया है उसकी मात्रा छोटी है, यह विवादित तथ्य नहीं है।"

इसमें कहा गया है कि आर्यन के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट या तीनों आवेदकों के साथ-साथ अन्य आरोपियों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं देखा गया है।

आरोपी आर्यन खान और 2 अन्य के खिलाफ साजिश के कोई सबूत नहीं

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अदालत ने कहा- "कोर्ट के सामने साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए।इसलिए साजिश रचने के मामले की पृष्ठभूमि में खारिज किया जा सकता है "

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान और उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुमुन धमेचा को 28 अक्टूबर को शर्तों के साथ जमानत दे दी। तीनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 3 अक्टूबर को मुंबई बंदरगाह पर डॉक किए गए कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। जमानत की शर्त थी कि आरोपी को प्रत्येक शुक्रवार एनसीबी मुंबई कार्यालय में उपस्थित होना होगा। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। 

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Published By : Lipi Bhoi

पब्लिश्ड 20 November 2021 at 18:53 IST