अपडेटेड 19:26 IST, May 28th 2024
कोर्ट ने BJP नेता की मानहानि मामले में केजरीवाल को तलब करने से किया इनकार, आतिशी को पेशी का निर्देश
दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक भाजपा नेता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में तलब करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक भाजपा नेता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में तलब करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने दावा मानहानि कारक है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए धन की पेशकश की गयी थी।
हालांकि, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आप नेता आतिशी को तलब करते हुए कहा कि ‘‘प्रथम दृष्टया’’ इस विषय में उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। न्यायाधीश ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को अदालत के समक्ष 29 जून को पेश होने का निर्देश दिया।
प्रवीण शंकर कपूर दायर किया था मामला
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने केजरीवाल और आतिशी के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ एक मामला दायर किया था। दोनों नेताओं ने आप के विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाया था।
आतिशी ने आपत्तिजनक बयान दिए थे- कोर्ट
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों, शिकायतकर्ता के गवाहों के बयानों, रिकॉर्ड में जमा किये गए साक्ष्यों पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी संख्या - 1 (आतिशी) ने आपत्तिजनक बयान दिये थे...।’’
उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आतिशी के अपमानजनक बयान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया में पर्याप्त रूप से प्रसारित हुए...।’’
न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा लगता है कि आतिशी ने अपने शब्दों और उसके भावार्थों के जरिये अपमानजनक आरोप लगाये, जिसने प्रथम दृष्टया समाज के एक वर्ग के लोगों के बीच शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा घटाई। साथ ही, यह कृत्य शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझ कर और इरादतन किया गया। उन्होंने कहा कि उपरोक्त कारणों के मद्देनजर ‘‘केजरीवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।’’
आतिशी मार्लेना को तलब करने के पर्याप्त सबूत- कोर्ट
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, आरोपी आतिशी मार्लेना को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत तलब करने का पर्याप्त आधार मौजूद है।’’
कपूर ने आरोप लगाया कि आप के इन दो वरिष्ठ नेताओं द्वारा किये गए दावे झूठे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि दोनों ने आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया था।
पब्लिश्ड 19:26 IST, May 28th 2024