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Published 13:02 IST, September 13th 2024

कोलकाता मेट्रो परियोजना पर SC, कहा- अगली सुनवाई तक कोई पेड़ न काटें...

उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता के प्रतिष्ठित विक्टोरिया मेमोरियल से सटे मैदान इलाके में मेट्रो रेल परियोजना के मामले में निर्देश दिया कि अब से अगली सुनवाई तक वहां कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और न ही प्रतिरोपित किया जाएगा।

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Supreme Court Upholds 'Bail is Rule, Jail is Exception' Principle, Grants Bail to Man Accused Under
कोलकाता मेट्रो परियोजना पर न्यायालय ने कहा | Image: PTI

उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता के प्रतिष्ठित विक्टोरिया मेमोरियल से सटे मैदान इलाके में मेट्रो रेल परियोजना के मामले में शुक्रवार को निर्देश दिया कि अब से अगली सुनवाई तक वहां कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और न ही प्रतिरोपित किया जाएगा। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 20 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पीठ ने आरवीएनएल की ओर से पेश हुए वकील से कहा…

उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई और एक दूसरे से हटाकर दूसरी जगह लगाने के कारण मैदान इलाके में सभी निर्माण कार्यों को तत्काल रोकने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने मामले की सुनवाई को तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, ''हम निर्देश देते हैं कि अगली तारीख तक कि कोई भी नया पेड़ न काटा जाएगा और न ही प्रतिरोपित किया जाएगा।'' पीठ ने आरवीएनएल की ओर से पेश हुए वकील से कहा, ‘‘आप काम जारी रख सकते हैं, लेकिन आज से पेड़ नहीं काटें।''

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 13:02 IST, September 13th 2024