अपडेटेड 4 July 2023 at 19:09 IST

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO मामले में कोर्ट ने शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस, 1 अगस्त को होगी सुनवाई

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला रेसलर के पिता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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Brij Bhushan Sharan Singh
Brij Bhushan Sharan Singh | Image: self

अखिलेश राय

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ दाखिल पॉक्सो (POCSO Act) के मामले मे दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट ने शिकायतकर्ता यानी नाबालिग महिला रेसलर के पिता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिकायतकर्ता के जवाब के बाद इस मामले पर 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

स्टोरी में आगे पढ़ें...

  • दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर हुई सुनवाई
  • बीजेपी सांसद पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट का रूख
  • नाबालिग पहलवान के पिता क्या बोले?

दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट की जज छवि कपूर की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले पर बंद कमरे में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी और पब्लिक प्रॉसीक्यूटर मौजूद थे।

सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट ने जांच अधिकारी से कई सवाल पूछे, मसलन नाबालिग ने जिस ट्रेनिंग कैंप के दौरान छेड़छाड़ की शिकायत की थी, क्या उस कैंप के लोगों से पूछताछ की गई थी। 

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दरअसल, अदालत ये जानना चाहती है कि पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता यानी नाबालिग रेसलर के पिता की क्या राय है? शिकायतकर्ता की राय जानने के बाद कोर्ट आगे कोई फैसला लेगी। जवाब दाखिल होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ये फैसला कर सकती है कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट स्वीकार की जाए या इस मामले पर सुनवाई आगे बढ़ाई जाए।   

दिल्ली पुलिस ने दाखिल की कैंसिलेशन रिपोर्ट

15 जून को नाबालिग रेसलर की शिकायत पर पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई थी। कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद पॉस्को मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट समेत लगभग 500 पेज की रिपोर्ट दाखिल की है । 

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15 जून को इस मामले पर दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता ने रिपब्लिक मीडिया से कहा था कि “नाबालिग पहलवान और उसके पिता के बयान के आधार पर कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है।”

पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप वापस लिया

दरअसल, नाबालिग ने पहले मजिस्ट्रेट के सामने दिये अपने CrPC 164 के तहत दिए अपने पहले बयान में यौन शौषण की बात कही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही नाबालिग रेसलर ने अपने दूसरे बयान मे यौन शौषण का आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में थी इसलिए गुस्से में यौन शौषण का बयान दर्ज कराया था। इस मामले में नाबालिग रेसलर के पिता ने भी अपना बयान मीडिया को जारी कर उसके दूसरे बयान की पुष्टि की थी।

(Edited By: Deepak Gupta)

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Published By : Digital Desk

पब्लिश्ड 4 July 2023 at 19:07 IST