अपडेटेड 14 August 2024 at 21:15 IST

अदालत भ्रष्टाचार मामले में सचिन वाजे की अंतरिम जमानत याचिका पर अगले सप्ताह फैसला सुनायेगी

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि वह 23 अगस्त को अंतरिम जमानत पर आदेश पारित करेगी।

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Bombay high court
Bombay high court | Image: PTI

बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर 23 अगस्त को आदेश सुनायेगी।

वाजे ने जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध करते हुए दावा किया है कि वह सरकारी गवाह बन गए हैं और देशमुख समेत अन्य सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

वाजे के वकील ने किया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का दावा

सुनवाई के दौरान वाजे के वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि सरकारी गवाह घोषित होने के बाद भी उन्हें जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से अधिवक्ता राजा ठाकरे ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि मामले में अदालत द्वारा वाजे से अभी पूछताछ की जानी है।

23 अगस्त को अंतरिम जमानत पर आदेश पारित करेगी कोर्ट

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न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि वह 23 अगस्त को अंतरिम जमानत पर आदेश पारित करेगी।

यहां 2022 में विशेष सीबीआई अदालत ने वाजे को सरकारी गवाह बनने और अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गवाही देने की अनुमति दी थी।

फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं सचिन वाजे

उन्हें मूल रूप से मार्च, 2021 में दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास मिले विस्फोटकों से भरे वाहन और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। बर्खास्त होने से पहले मुंबई अपराध शाखा में सहायक निरीक्षक रहे वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 14 August 2024 at 21:15 IST