अपडेटेड 22 March 2024 at 21:40 IST
BIG BREAKING: CM अरविंद केजरीवाल की ED कस्टडी में मनेगी होली, कोर्ट ने 28 मार्च तक रिमांड पर भेजा
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है।
- भारत
- 2 min read

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद गुरुवार को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी।
गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोंनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके करीब 3 घंटे बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया।
रिमांड पर क्या बोले केजरीवाल के वकील?
अरविंद केजरीवाल के वकील मदनलाल ने कहा कि उनकी (ED) तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल किया गया है वह इलगॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है परंतु हमारी तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन नाम है। उन्होंने गवाहों के बयान रिकॉर्ड किया उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी (Arvind Kejriwal) कस्टोडियल इंटेरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। अब 6 दिन का डिमांड हो गया है, इसलिए अब वह 28 तारीख को यहां फिर पेश होंगे।
Advertisement
केजरीवाल पर ईडी ने किया खुलासा
ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और उसे लागू करने के लिए 'साउथ ग्रुप' से रिश्वत के तौर पर कई करोड़ रुपये मिले। केजरीवाल ने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए 'साउथ ग्रुप' के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपये मांगे थे। धन के लेनदेन से पता चला कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई 45 करोड़ रुपये की 'रिश्वत' चार हवाला रूट से आई थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से आरोपियों और गवाहों के बयानों की पुष्टि हुई है।
Advertisement
Published By : Sujeet Kumar
पब्लिश्ड 22 March 2024 at 20:29 IST