उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें? जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी CBI, दिल्ली HC के फैसले को देगी चुनौती

Unnao Rape Case: 2017 उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत दे दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

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Kuldeep Sengar | Image: ANI

Kuldeep Sengar news: उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें फिर बढ़ सकती है। पूर्व BJP विधायक की सजा निलंबित कर जमानत दिए जाने के आदेश के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की स्टडी की है और जल्द सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर करने का फैसला लिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार, 23 दिसंबर में उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे BJP से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी। कोर्ट ने सेंगर को न तो पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में जाने और न ही पीड़िता या उसकी मां को कोई धमकी देने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।

जमानत का किया था विरोध

दरअसल, CBI और पीड़िता के परिवार की ओर से सुरक्षा से जुड़े खतरे और धमकियों का हवाला देकर कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध किया गया था। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जल्द से जल्द चुनौती देने की तैयारी में है।

अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने का फैसला किया गया है। वैसे जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल में रिहा नहीं हुए हैं। वो दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहे हैं।

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बयान में कहा गया है कि CBI ने मामले में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दायर की है। पीड़ित परिवार ने भी सुरक्षा और धमकियों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया है। CBI तुरंत इस आदेश को चुनौती देगी।

पीड़िता ने लगाई PM मोदी- गृह मंत्री से गुहार

इस बीच 2017 के उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता ने बुधवार, 24 दिसंबर को दिल्ली के 10 जनपथ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और न्याय की अपनी गुहार को दोहराया। साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। पीड़िता ने कहा कि वह चाहती हैं कि सभी दलों के नेता उनकी कहानी सुनें और समझें कि उनके परिवार ने वर्षों से क्या-क्या सहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की इच्छा भी जताई और कहा कि उनका संघर्ष राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व और न्याय का है।

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मुलाकात के बाद पीड़िता ने कहा, “मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए।”

क्या है कोर्ट का आदेश?

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार, 23 दिसंबर को उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी और उनकी अपील के नतीजे आने तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने अपील की कार्यवाही के दौरान सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की तीन जमानतें देने का निर्देश दिया।

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Published By:
 Ruchi Mehra
पब्लिश्ड