अपडेटेड 27 December 2025 at 07:05 IST

Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI ने दायर की विशेष अनुमति याचिका, SC में दिल्ली HC के फैसले को दी चुनौती

Unnao Rape Case: CBI ने उन्नाव दुष्कर्म कांड में निष्कासित BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एजेंसी ने HC के फैसल के अध्ययन के बाद विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की।

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Kuldeep Singh Sengar news
Kuldeep Singh Sengar case | Image: File

Kuldeep Sengar news: उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां इस फैसले को चुनौती दी गई। मामले को लेकर CBI ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है।

कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए जा चुका हैं। हाल ही में उनको दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। तब भी सेंगर जेल में ही हैं।वो फिलहाल दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा भुगत रहे हैं।

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दी अर्जी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार, 26 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, जिसमें दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उनको जमानत दी गई थी। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी है।

CBI के एक प्रवक्ता ने बताया कि हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित कर जमानत दी है, जो पीड़िता की सुरक्षा और न्याय के हित में उचित नहीं है।

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हाई कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी थी जमानत

23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था। उनको कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई। इसमें पीड़िता के निवास से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने, पीड़िता या उसके परिवार को धमकी न देना और 15 लाख रुपये का मुचलका जमा करना शामिल है।

क्या है मामला?

जून 2017 में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 17 साल की लड़की को कथित तौर पर एक पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार शशि सिंह ने नौकरी का झांसा देकर तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर बुलाया। जब शशि सिंह बाहर पहरा दे रही थी, तब सेंगर ने लड़की के साथ रेप किया। बाद में रिश्वत और भी दी। 
पीड़िता के अनुसार इसके एक हफ्ते बाद, 11 जून को लड़की को फिर से अगवा कर लिया गया। इस बार शशि सिंह के बेटे शुभम और उसके साथियों ने। उसे एक हफ्ते से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा गया, बार-बार गैंगरेप किया गया और कथित तौर पर ₹60,000 में बृजेश यादव नाम के एक आदमी को बेच दिया गया।

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 27 December 2025 at 07:05 IST