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Published 14:52 IST, September 4th 2024

नफरती भाषण देने के आरोप में भाजपा विधायक नीतेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में भाजपा के विधायक नीतेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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Case filed against Nitesh Rane
विधायक नीतेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज | Image: Facebook

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नीतेश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राणे ने अपने भाषण में कथित तौर पर ‘‘मस्जिदों में घुसकर’’ मुस्लिमों को मारने की धमकी दी थी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

भिवंडी में भोईवाड़ा पुलिस ने मंगलवार को विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 302 (जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोलना आदि) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

नीतेश राणे ने एक सितंबर को हिंदू संत महंत रामगिरी महाराज के समर्थन में अहमदनगर जिले में श्रीरामपुर और तोपखाना इलाके में आयोजित दो जनसभाओं को संबोधित किया था। पिछले महीने वह इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भी सुर्खियों में रहे थे।

विधायक ने चेतावनी दी कि अगर महाराज को नुकसान पहुंचा तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में विधायक को कथित रूप से यह घोषणा करते हुए सुना जा सकता है कि अगर किसी ने भी रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ कहा तो ‘‘हम लोग आपके मस्जिदों में घुस जाएंगे और एक एक को मारेंगे। इसे याद रखना।’’

अधिकारी ने कहा कि मामला भिवंडी से अहमदनगर जिला हस्तांतरित कर दिया गया, जहां यह कथित नफरती भाषण दिया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि इससे पहले आपराधिक धमकी, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में राणे के खिलाफ अहमदनगर जिले में श्रीरामपुर और तोपखाना थानों में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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Updated 14:52 IST, September 4th 2024