मजदूरों के घर तोड़ने के आरोप में भाजपा विधायक समेत छह अन्य पर मामला दर्ज

बेंगलुरु में एक झुग्गी बस्ती में दिहाड़ी मजदूरों के घरों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के आरोप में BJP विधायक मुनिरत्न और छह अन्य के खिलाफ FIR दर्ज किया गया।

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Bengaluru Police
Bengaluru Police | Image: X

पीन्या इलाके में एक झुग्गी बस्ती में दिहाड़ी मजदूरों के घरों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मुनिरत्न और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि एक निवासी की शिकायत के आधार पर सोमवार को आरएमसी यार्ड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि मुनिरत्न और उनके साथी जेसीबी मशीन लेकर आए और बिना किसी पूर्व सूचना के पीन्या में सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के बगल में अक्कमहादेवी लेआउट के पास रहने वाले लगभग 60 परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया।

प्राथमिकी के अनुसार, दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वाले निवासियों को तोड़फोड़ के दौरान प्रति परिवार 20,000 रुपये से 70,000 रुपये तक की नकदी और लगभग 30 ग्राम सोने का नुकसान हुआ।

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुनिरत्न ने व्यक्तिगत रूप से इस अभियान की निगरानी की और अपने सहयोगियों को ध्वस्तीकरण का निर्देश दिया। जब निवासियों ने उनका विरोध किया तो उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया और क्षेत्र खाली करने और उत्तरी कर्नाटक लौटने के लिए कहा गया।

शिकायतकर्ता ने घटना के दौरान आरोपियों पर कुछ महिलाओं के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया। प्राथमिकी में कहा गया है कि जब निवासियों ने नरमी बरतने की गुहार लगाई, तो कई महिलाओं को हाथ पकड़ कर घसीटा गया और उनके सीने पर लात मारी गई।

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शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें शरारत के लिए धारा 324(2), 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), आपराधिक धमकी के लिए 351(2) और 190 (साझा उद्देश्य से अंजाम दिए गए अपराध) शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 के तहत भी आरोप दर्ज किए गए हैं।

Published By:
 Kanak Kumari Jha
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