अपडेटेड 23 July 2024 at 13:15 IST

Budget 2024: नए टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव, 3 लाख इनकम तक नहीं लगेगा कोई Tax, जानें क्या है स्लैब

Budget 2024: निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में बदलाव की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। अब 3 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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Union Budget 2024
Union Budget 2024 | Image: R Bharat

New Tax Regime: केंद्रीय बजट में देश की सबसे बड़ी आबादी मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में बदलाव की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। अब 3 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर अधिनियम-1961 की समीक्षा की जाएगी और इसे संक्षिप्त करने के साथ पढ़ने में आसान बनाया जाएगा। नई कर व्यवस्था को भी सरल बनाना जाएगा। साथ में वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500/- तक की टैक्स बचत होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने का ऐलान हुआ है। पारिवारिक पेंशन पर कटौती को भी 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है। हालांकि इसको भी समझना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पुरानी टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेमप्शन लिमिट को नहीं बढ़ाया। टैक्स रेट में भी किसी तरह का बदलाव नहीं है।

GFX Source: indiabudget.gov

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टैक्स रिजीम क्या होता है?

ये कर व्यवस्था उन लोगों के लिए होती है, जो इंवेस्टमेंट या इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट का दावा नहीं करते। हालांकि एक सच ये है कि मिडिल क्लास की इनकम का एक बड़ा हिस्सा होम लोन या अलग तरह के इंश्योरेंस के प्रीमियम में जाता है। इस बार टैक्स रिजीम के लिए इनकम टैक्स से छूट की न्यूनतम सीमा में इजाफा किए जाने की उम्मीद पहले ही लगाई जा रही थी। निर्मला सीतारमण ने लोगों के भरोसे को बनाए रखा है।

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Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 23 July 2024 at 12:40 IST