अपडेटेड 8 April 2024 at 12:07 IST

के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, राउज एवेन्यू कोर्ट का तर्क- ये सही समय नहीं

के कविता की जमानत याचिका खारिज, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

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BRS Leader K Kavitha
BRS Leader K Kavitha | Image: X

K Kavitha Bail Dismissed Breaking:  के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में जोर का झटका दिया। सुनवाई के दौरान कविता के वकील ने दलील दी  कि के. कविता के बच्चे का एग्जाम अप्रैल महीने में शुरू होने वाले हैं उनके 16 साल के बच्चे को एग्जाम के समय मां के समर्थन की जरूरत है। मां की कमी को न तो भाई और न ही पिता पूरी कर सकता है ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें अंतरिम जमानत देने का उचित समय नहीं है।

‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’’ पर दिया बल

कविता ने अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के ‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’’ की जरूरत है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस दलील का विरोध करते हुए दावा किया कि कविता ने मामले में सबूत नष्ट किए और गवाहों को प्रभावित किया।

क्या है एजेंसी का आरोप?

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। कविता (46) को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था।

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इसके बाद उन्हें अगले दिन सात दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया। बाद में हिरासत में पूछताछ के लिए यह अवधि तीन दिन और बढ़ा दी गई। कविता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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Published By : Kiran Rai

पब्लिश्ड 8 April 2024 at 10:28 IST