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Published 21:28 IST, August 28th 2024

FIR रद्द करने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह, यौन उत्पीड़न का झेल रहे आरोप

बृजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। याचिका में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

Reported by: Digital Desk
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Brij Bhushan Sharan singh
FIR रद्द करने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह | Image: Republic

Brij Bhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। इस याचिका में बीजेपी नेता ने मामले में FIR, आरोप पत्र और आरोप तय करने को लेकर दिए गए निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

बृजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई हुई है। WFI के पूर्व अध्यक्ष की याचिका पर जस्टिट नीना बंसल गुरुवार (29 अगस्त) को सुनवाई करेंगी। उन्होंने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

झूठे आरोप लगाने का दावा

याचिका में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दलील दी है कि जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई, क्योंकि केवल पीड़ितों के बयान पर विचार किया गया था। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, जिसपर निचली अदालत ने विचार नहीं किया। WFI के पूर्व प्रमुख ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, वैसा कोई भी अपराध उन्होंने नहीं किया।

निचली अदालत ने 21 मई को यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए थे। अदालत ने मामले में सह-आरोपी और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का भी आरोप तय किया था। मई, 2023 में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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Updated 22:12 IST, August 28th 2024