अपडेटेड 5 August 2024 at 13:10 IST

MCD नियुक्ति मामले में दिल्ली सरकार को SC ने दिया झटका, 10 एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं LG

सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करने की दिल्ली उपराज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखते हुए दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया।

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Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट | Image: ANI

Delhi News: MCD के एल्डरमैन की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर दिल्ली के एलजी को बड़ी राहत दी है। SC ने कहा कि एलजी 10 एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना भी MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की इसमें सहमती जरूरी नहीं है। SC ने कहा कि 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार के सलाह की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली सरकार ने की थी नियुक्ति रद्द करने की मांग

कोर्ट ने कहा कि एलजी को विधाई अधिकार एमसीडी एक्ट से मिले हैं। ये अधिकार एक्जीक्यूटिव अधिकार नहीं कि सलाह लेने की जरूरत पड़े। बता दें, एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि उससे सलाह मशविरा के बिना एलजी ने मनमाने तरीके से इनकी नियुक्ति की है। ये नियुक्ति रद्द होनी चाहिए।

कोर्ट के फैसले पर क्या बोले आप सांसद संजय सिंह?

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करने की दिल्ली उपराज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखने के कोर्ट के फैसले को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका है और चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके आप एलजी को सारे अधिकार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस फैसले से पूरी तरह असहमत हैं। यह फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत है... पूरा आदेश पढ़ने के बाद हम आगे क्या करना है, इसकी रणनीति बनाएंगे।"

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Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 5 August 2024 at 11:00 IST