अपडेटेड 2 August 2024 at 11:48 IST
NEET मामले में SC ने NTA को लगाई फटकार, 'पेपर लीक सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं... दोबारा नहीं होगी परीक्षा'
NEET Paper Leak मामले में सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आ गया है। नीट यूजी की फिर से परीक्षा नहीं कराई जाएगी।
- भारत
- 2 min read

NEET Paper Leak: नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर से नीट की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, क्योंकि पेपर लीक सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूजी पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "छात्रों की बेहतरी के लिए पेपर लीक जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। NEET UG -24 में सिस्टेमैटिक ब्रीच नहीं हुआ था। लीक केवल पटना और हजारीबाग में ही हुआ।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिस्टमेटिक फेलियर नहीं हैं। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित रहा। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिला दिया है।
SC ने कहा कि हमने सरकार की ओर से नियुक्त कमेटी के काम का दायरा तय किया है। इसके दायरे में ये चीजें होंगी
- एग्जाम सिक्योरिटी
- स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करना
- एग्जाम सेंटर के अलॉट करने की प्रकिया की समीक्षा
- Exam सेंटर की CCTV मॉनिटरिंग
- पेपर में गड़बड़ी नहीं हो, ये सुनिश्चित करना
- शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करना
NTA को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा, "पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं। परीक्षा केंद्र में CCTV निगरानी हो। क्वेश्चन पेपर में हेराफेरी रोकने के इंतजाम हो।" बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डेटा और साइबर सुरक्षा को लेकर उपाय अपनाने के निर्देश दिए।
वहीं कोर्ट ने पेपर लीक और गलत पेपर देने पर NTA की खिंचाई भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की कमेटी का कार्यक्षेत्र तय किया। कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट तय करने के लिए 30 सितंबर 2024 तक का वक्त दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में NEET जैसी गड़बड़ी को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमिटी गठित होगी। कोर्ट ने आज उसी कमेटी का दायरा तय किया है।
Advertisement
Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 2 August 2024 at 11:15 IST