एक अक्टूबर 2023 या इसके बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाणपत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण: केंद्र

Birth certificate: केंद्र ने बयान जारी कर कहा है कि एक अक्टूबर 2023 या इसके बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाणपत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा।

  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon
  • WhatsApp Share Icon
 
Follow : Google News Icon
Birth certificate
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Unsplash

Birth certificate: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत एक अक्टूबर, 2023 या इसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा।

अधिकारियों के अनुसार, इस सप्ताह पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को प्रभावी करने के लिए एक आधिकारिक नोट जारी किया गया। आधिकारिक राजपत्र में संशोधन प्रकाशित होने के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे।

नए मानदंडों के तहत, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत सशक्त किसी अन्य प्राधिकार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र को 1 अक्टूबर, 2023 को या इसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

अन्य आवेदक जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

Advertisement

 ये भी पढ़ें: Ramadan Mubarak 2025: कल से रमजान का पाक महीना शुरू, अपनों को भेजें ये मुबारक संदेश

Published By:
 Kajal .
पब्लिश्ड