अपडेटेड 6 January 2025 at 14:49 IST
BIG BREAKING: प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से मिली बेल, गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन मामले में जमानत
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है।
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जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। सिविल कोर्ट ने पीआर बांड पर पीके को जमानत दी है।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को सोमवार अहले सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें AIIMS में मेडिकल जांच के लिए जाया गया। फिर पटना सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। कोर्ट से पीके को जमानत मिल गई।
प्रशांत किशोर को कोर्ट से मिली बेल
पीके को पटना पुलिस बार-बार गांधी मैदान खाली करने की अपील कर रही थी। इसके बाद भी उन्होंने अपना अनशन जारी रखा था। आखिरकार सोमवार सुबह भारी संख्या में पुलिस बल गांधी मैदान पहुंची और प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को जबरन उठा ले गई। प्रशांत किशोर को सुबह करीब 4 बजे डिटेन किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
समर्थकों ने लगाया पुलिस पर हाथापाई का आरोप
BPSC द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित की गई परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में प्रशांत किशोर ने दो जनवरी को आमरण अनशन शुरू किया था और अनशन के पांचवें दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जन सुराज पार्टी के समर्थकों ने आरोप लगाया कि मेडिकल जांच के लिए पटना के AIIMS ले जाने के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ हाथापाई और धक्का-मुक्की की।
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पटना DM ने बताया क्यों हुई गिरफ्तारी
वहीं, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर पटना DM चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि, "हमने नोटिस दिया था कि ये गैरकानूनी है, पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्धारित स्थल चिह्नित है वहां जाकर धरना प्रदर्शन किया जाए, यह नोटिस दिया गया था और नहीं मानने पर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। हमने कई बार अनुरोध किया कि यहां से हटकर निर्धारित जगह पर चले जाएं। पीके नहीं माने तो आज 6 तारीख की सुबह गिरफ्तारी की गई, हमने करीब 43 लोगों को हिरासत में लिया है।
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Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 6 January 2025 at 12:42 IST