BREAKING: खान सर की गिरफ्तारी पर तो लग गई रोक लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद; जमानत याचिका खारिज
कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि 2 जून की रात फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग पर बवाल हुआ था। इस मामले में ज्ञान बिंदु पर साजिश कर हमले का आरोप लगाया था।
एफआईआर के बाद पुलिस ने रौशन आनंद समेत उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद एक वीडियो सामने आने और खान सर के दो गार्डों के बयान के आलोक में पुलिस ने एफआईआर में खान सर का नाम भी जोड़ा। आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में एफआईआर के बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। इस बीच उन्होंने याचिका दायर की थी।
खान सर की गिरफ्तारी पर लगी है फिलहाल रोक
इधर खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर को मंगलवार को अदालत की तरफ से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने खान सर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई है। दंडात्मक कार्रवाई पर रोक का मतलब यह हुआ कि फिलहाल पुलिस उनपर कोई ऐक्शन नहीं लेगी और उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। सोमवार को ही खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दिन अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने अपने आदेश में खान सर को फिलहाल राहत दी है।